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कलेक्टर भीमसिंह ने तहसीलदार भगत को किया बहाल..संभालेंगे सारंगढ़ का पदभार...

बंदेराम भगत, नायब तहसीलदार, जिला रायगढ़ द्वारा दिनांक 03.02.2021 को दिनांक 05.02.2021 से 06.03.2021 तक (शासकीय अवकाश 07.03.2021 सहित) कुल 31 दिवस के अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर बिना अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से स्वेच्छाचारिता पूर्वक दिनांक 31.01.2021 को अवकाश पर प्रस्थान करने एवं कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ 1095/वित्त-स्था./2021, दिनांक 30.01.2021 के द्वारा तहसील कार्यालय तमनार से उप तहसील कापू, तहसील धरमजयगढ़ में पदस्थ किये जाने के उपरांत भी नवीन पदस्थापना स्थान में उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/ 1915/वित्त-स्था./2021, दिनांक 22.02.2021 जारी करते हुए 03 दिवस के भीतर अपना जवाब मेडिकल बोर्ड के चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

किन्तु श्री भगत, नायब तहसीलदार द्वारा जारी दिनांक तक न ही उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दिया गया और न ही चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके फलस्वरूप छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2241/वित्त-स्था./2021, दिनांक 01.04.2021 के द्वारा श्री भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय उप तहसील कापू, जिला रायगढ़ (छ.ग.) निर्धारित किया गया था..

दिनांक 25.03.2021 के द्वारा श्री बंदेराम भगत, नायब तहसीलदार (निलंबित) को आरोप पत्रादि जारी कर 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप श्री भगत द्वारा दिनांक 13.04.2021 को जवाब प्रस्तुत करने पर श्री भगत को समक्ष में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। श्री भगत को समक्ष में सुने जाने के उपरांत उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण समग्र रूप से विचारोपरान्त छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (चार) के तहत् श्री भगत, का आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव रोके जाने तथा निलंबन अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिये कार्यदिवस मानते हुए उन्हे निलंबन से बहाल करने का निर्णय लिया गया है।

बंदेराम भगत, नायब तहसीलदार, जिला रायगढ़ (छ.ग.) का एतद् द्वारा आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकते हुए उन्हें निलंबन से शासकीय सेवा में बहाल किया गया है तथा तहसील कार्यालय सारंगढ़ में पदस्थ करते हुए अस्थायी तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त तहसीलदार सारंगढ़ का प्रभार सौंपा गया है।

कलेक्टर भीमसिंह के आदेशानुसार उक्त आदेश के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4730/वित्त-स्था./ 2021, दिनांक 08.06.2021 को निरस्त करते हुए आयुष तिवारी, नायब तहसीलदार
को यथावत् तहसील कार्यालय पुसौर में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ किया गया तथा तहसील कार्यालय सारंगढ़ का आहरण संवितरण का अधिकार नंदकुमार चौबे,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ को सौंपा गया है।




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