मदिरा दुकानों को सुबह 9 से रात 10 बजे तक संचालन की मिली अनुमति
कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने कांकेर, चारामा व भानुप्रतापपुर के देशी, विदेशी मदिरा दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक और जिले के आंतरिक व दूरस्थ क्षेत्रों के देशी, विदेशी मदिरा दुकान क्रमश: नरहरपुर, दुर्गूकोंदल, अंतागढ़, पखांजूर व बांदे को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक तथा एफ.एल.-3 (क) बार को दोपहर के 12 बजे से रात 10 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपभोक्ताओं के बीच फिजिकल डिस्टेसिंग व तत्संबंध में जारी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए दुकान खोलने के लिए अनुमति दिया गया है। पूर्व आदेशानुसार मदिरा दुकानों से होम डिलिवरी, पिकअप व्यवस्था रात 8 बजे तक यथावत चालू रहेगी।
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