बागबाहरा : तेज रफ्तार ट्रक ने आल्टो कार को ठोकर मारी, वाहन क... - CG Sandesh

बागबाहरा : तेज रफ्तार ट्रक ने आल्टो कार को ठोकर मारी, वाहन क्षतिग्रस्त मामला दर्ज.

थाना बागबाहरा अंतर्गत तेज रफ्तार ट्रक ने आल्टो कार को ठोकर मारी, वाहन क्षतिग्रस्त जिसपर मामला दर्ज किया गया है.

धनंजय चन्द्राकर ने पुलिस को बताया कि वह गोपाल आटो वर्कशाप का काम करता है वह अपनी भतिजी स्वेता चन्द्राकर को करीब 05 साल पूर्व ग्राम बंसुलाडबरी के आकाश उर्फ चिकू चन्द्राकर के साथ शादी कराया है उसके पास एक मारूती अल्टो कार क्रमांक CG 06 GS 7843 था जिसे वह अपने दामाद, बेटी को आने जाने के सुविधा के लिए दे दिया है जिसे उसका दामाद चिकू चन्द्राकर चलाता है 15 अगस्त 2021 को दोपहर करीब 12/30 बजे उसे फोन से पता चला कि दामाद चिकू चन्द्राकर के कार को कोई ट्रक वाला ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया है। सूचना पाकर वह तत्काल घटना स्थल आकर देखा तो उसके दामाद का कार NH353 रोड नगर पालिका के सामने पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत मे पढा था वह वहां उपस्थित केशव चन्द्राकर ,राहूल सलुजा वगैरह से पूछताछ किया तो केशव चन्द्राकर बताये कि वह अपनी XUV कार क्रमांक CG 06 GK 8500 से नगर पालिका जा रहा था उसके सामने चिकू चन्द्राकर अपनी आल्टो कार क्रमांक CG 06 GS 7843 से जा रहा था कि दोपहर करीब 12/30 बजे पीछे बागबाहरा तरफ से एक ट्रक क्रमांक CG 04 MT 9031 का चालक अपने ट्रक को काफी तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर उसकी XUV कार के ड्रायवर साईड तरफ खरोच मारते हुये सामने चिकू के आल्टो कार क्रमांक CG 06 GS 7843 को पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे उसकी XUV कार क्षतिग्रस्त होकर चिकू का आल्टो कार पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया ट्रक चालक अपनी ट्रक को लेकर महासमुन्द तरफ भाग गया । वह तत्काल जाकर आल्टो कार को देखा जिसमें ड्रायवर सिट में चिकू बैठा था उसे निकाला उसके हाथ, पैर एवं सिर माथा में चोटें आई थी जिसे एक अन्य वाहन से लोगों की सहायताउ से CHC बागबाहरा ईलाज हेतु भेजा था,कि उसके दामाद के आल्टो कार क्रमांक CG 06 GS 7843 को ट्रक क्रमांक CG 04 MT 9031 के चालक द्वारा अपनी ट्रक को काफी तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर पहले केशव चन्द्राकर के XUV कार को खरोच मारते हुये पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे उसके दामाद के दोनों हाथ,पैर एवं सिर माथे में सामान्य चोटें आयी है. मामले की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध धारा 279-IPC, 337-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.


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