बागबाहरा : शासकीय शराब दूकान के पास दो पक्षों के बीच मारपीट होने पर काउन्टर मामला दर्ज.
बागबाहरा थाना अंतर्गत शासकीय शराब दूकान के पास दो पक्षों के बीच मारपीट होने पर काउन्टर मामला दर्ज किया गया है.
रज्जाक खान ने पुलिस को बताया कि वह वार्ड नं 09 पिथौरा चौक बागबाहरा में रहता है. चखना सेंटर चलाता है. 22 अगस्त 2021 के रात्रि 09.00 बजे अपने चखना सेंटर को बंद कर रहा था उसी समय उसके चखना सेंटर में दो ग्राहक गामा सिंह और वाजिद खान आये और उसे बताये कि तुम्हारे चखना सेंटर में काम करने वाले वेदप्रकाश साहू को चन्देश गुप्ता, पिंटू जगत, हबीब खान, छोटू खान एवं उसके अन्य साथी शराब भठ्ठी में मारपीट कर रहे है तब वह सुचना पाकर शराब भठ्ठी गया देखा चारो लोग एवं उसके साथी मिलकर वेदप्रकाश साहू को हाथ मुक्का से मारपीट कर रहे थे तब वह बीच बचाव करने गया तो चारो मिलकर उसे मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर हाथ मुक्का एवं ड्ण्डा से मारपीट करने लगा तब सुचना पाकर उसका बड़ा भाई फारूक खान आया और बीच बचाव करने लगा तब उसे भी मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर पत्थर एवं बांस के डण्डा से मारपीट किये और जान से मारने की धमकी दिया और कहा कि अगर कल से तुम्हारा चखना दूकान नही खुलेगा अगर खोलोगे तो तोड़फोड कर दूकान को बंद कर देंगे कहकर धमकी दिया। मारपीट करने से उसके बांये कमर, सिर, दांया पैर की घुटना एवं उसके बड़े भाई के सिर, दाहिना पैर घुटना के ऊपर एवं वेदप्रकाश साहू के सीना ,दाहिना पैर, बांये हाथ, चेहरा में चोंट लगा है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपीयों के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 324-IPC, 34-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.
जबकि चन्द्रेश गुप्ता के अनुसार 22 अगस्त 2021 के रात्रि 09.30 बजे वह शराब भठ्ठी में शराब लेने गया था और शराब भठ्ठी से शराब लेकर वापस आया और शराब को अपने मो0सा0 की डिक्की में रख रहा था कि उसी समय चखना सेंटर में रज्जाक खान के नौकर दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहे थे तब वह दोनो को समझा बुझाकर घर भेज दिया उसी समय रज्जाक खान पीछे से आया और कहने लगा तु कौन होता है बीच बचाव करने वाले कहकर उसे मां बहन की अश्लील गाली गुप्तार कर अपने हाथ में रखे पत्थर के टूकड़े से मारा जिससे उसके दाहिने आंख भौं के ऊपर चोंट लगा तब वह नीचे जमीन में गिर गया फिर रज्जाक खान अपने हाथ में रखे डण्डा से उसके सिर में मारा तब अपने हाथ से बीच बचाव किया तब उसके सिर में ,बांये हाथ की कलाई में चोंट लगा है और मारपीट करते समय बार बार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.