एक निजी खाद विक्रेता के तीन गोदाम सील, फर्म का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन की कार्यवाही
खाद के स्टाक एवं विक्रय में गड़बड़ी का मामला
जांजगीर-चांपा जिला के सक्ती के उर्वरक विक्रेता मेसर्स ज्ञानीराम
चंदगीराम के तीन खाद गोदामों को सील किए जाने के साथ ही फर्म के उर्वरक पंजीयन
प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया गया है। उर्वरक निरीक्षण सक्ती द्वारा यह
कार्यवाही मेसर्स ज्ञानीराम चंदगीराम सक्ती के विक्रय केन्द्र सह गोदाम का संयुक्त
टीम द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वहां खाद के विक्रय मूल्य एवं स्टाक
में गड़बडी के साथ ही अन्य अनियमितताओं के लिए की गई है।
उपसंचालक कृषि ने बताया कि एसडीएम सक्ती रेना जमील और कृषि विभाग की संयुक्त
टीम द्वारा सक्ती के मेसर्स ज्ञानीराम चंदगीराम फर्म के उर्वरक विक्रय सह भण्डारण
स्थल का आकस्मिक निरीक्षण 19 अगस्त को किया गया था। निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रेता फर्म मेसर्स
ज्ञानीराम चंदगीराम द्वारा उर्वरक का अधिसूचित घोषित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय
विक्रेता द्वारा किसानों को कैश एवं क्रेडिट मेमो जारी नहीं करने, परिसर में औद्योगिक एवं अन्य खाद्य वस्तुओं के साथ
उर्वरक का भण्डारण एवं विक्रय करने, पी.ओ.एस. (मशीन) में
उपलब्ध स्कंध तथा भौतिक सत्यापन में भिन्नता एवं अन्य अनियमितताओं के कारण
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देश पर उर्वरक निरीक्षक सक्ती द्वारा उर्वरक
नियंत्रण (आदेश) का उल्लंघन पाए जाने पर फर्म के तीनों गोदामों को आगामी आदेश तक
सील बंद किए जाने की कार्यवाही की गई। फर्म द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश -1985, का उल्लंघन एवं अनियमितता के कारण मेसर्स ज्ञानीराम
चंदगीराम सक्ती (रिटेलर आईआईएमएस आईडी-199756) का उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र आगामी आदेश तक निलंबन कर दिया गया है।