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महासमुंद : सीटी कोतवाली के एस.एच.ओ उपलब्ध नहीं करवा पाए सी.सी. टीव्ही फुटेज, निलंबित करने की मांग.

सी.सी. टीव्ही उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण सिटी कोतवाली महासमुंद के एस.एच.ओ शेर सिंह बन्दे को निलंबित करने की मांग की गई है.

आवेदक योगेन्द्र चन्द्राकर ने पुलिस को दिए हुए ज्ञापन में बताया था कि थाने के अन्दर पुलिस द्वारा घटना घटित करने के साक्ष उपलब्ध करवाने हेतु 30 अक्टूबर 2020 के रात 7:30 बजे से 8:30 बजे तक थाना परिसर एवं थाना के अंदर सीसी. टीव्ही फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा कहा गया कि तकनीकी खराबी, बैकअप कम होने के कारण स्टोरेज नहीं है, तथा फुटेज दिया जाना संभव नहीं है.

आवेदक योगेन्द्र चन्द्राकर ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आफइंडिया के एस.एल.पी.(क्रिमनल) नं. 3543/2020 के अनुसार 2018 में बढती हिरासत यातना के मामले से निपटने और थानों में मानवाधिकार उल्लंधन रोकने के लिए, जस्टिस आर.एफ.नरीमन नें थाने में पारदर्षिता लाने के उद्देष्य से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देष दिए थे.

जिसमें ऐसा सर्वर या स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, जिसमें 18 महीने की फुटेज स्टोर हो सके। एवं निर्देषानुसार हर थाने में कैमरा चालू रहने और उसके रख.रखाव की जिम्मेदारी एसएचओकी होगी। थाने का एस एच ओ तमाम डाटा और सीसीटीवी के रख.रखाव के लिए जिम्मेंदार होगा और एसएचओ इस बात को सुनिष्चित करेगा कि सीसीटीवी वर्किंग कंडीशन में रहे.

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