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महासमुंद : कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने प्रावधानों के उल्लंघन करने पर शिवशंकर राईस मिल पर प्रकरण दर्ज

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग करने के लिये जिले के पंजीकृत राईस मिलर्स द्वारा उठाये गये धान के विरुद्ध भारतीय खाद्य निगम में 39500 क्विंटल अरवा चावल एवं 34899 क्विंटल उसना चावल तथा नागरिक आपूर्ति निगम 89263 क्विंटल अरवा चावल जमा करना शेष है। उक्त जानकारी ज़िला खाद्य अधिकारी श्री नितेश त्रिवेदी ने दी ।

उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने के लिये दिनांक 31 अक्टूबर 2021 तक की समय सीमा तय की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग के द्वारा फर्म शिवशंकर राईस मिल, ग्राम डोकरपाली तहसील बागबाहरा की जांच की गई। इस फर्म के द्वारा भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने के लिये 10380 क्विटल धान का उठाव करके 3770 क्विंटल चावल जमा किया गया है तथा नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने के लिये 13680 क्विटल धान का उठाव करके 8406 किंवटल चावल जमा किया गया है।

फर्म को भारतीय खाद्य निगम में 3185 अरवा चावल एवं नागरिक आपूर्ति निगम में 760 क्विटल अरवा चावल कुल 3945 क्विटल चावल जमा किया जाना शेष है, किन्तु फर्म के परिसर का भौतिक सत्यापन करने पर मात्र 290 क्विंटल चावल उपलब्ध मिला तथा धान का स्टॉक निरंक मिला फर्म की जांच में 3655 क्विटल चावल अथवा इसके समतुल्य 5455 क्विटल धान नहीं पाये जाने के संबंध में फर्म के संचालक श्री दिनेश कुमार अग्रवाल के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जांच अधिकारियों ने दिनेश कुमार अग्रवाल से 290 अरवा चावल जप्त कर छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण का प्रतिवेदन कलेक्टर जिला महासमुन्द का प्रस्तुत किया जायेगा। कलेक्टर ने खाद्य विभाग को कस्टम मिलिंग का चावल जमा नहीं करने वाले राईस मिलर्स के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।

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