महासमुंद: छठ पूजा आयोजन को लेकर दिशा-निर्देश जारी
महासमुंद: जिला
प्रशासन द्वारा छठ पूजा पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी
दिशा-निर्देश में आयोजक समितियों और छठ पूजा हेतु आयोजन में शामिल होने वाले और छठ
व्रतियों के लिए 11 बिंदुओं के दिशा-निर्देश आज कलेक्टर कार्यालय से
जारी कर दिए गए है।
अतिरिक्त जिला
दण्डाधिकारी महासमुन्द के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि छठ पूजा स्थल
पर बच्चों और बुजुर्गों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
वहीं छठ पूजा में
सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड टीका लगा होना अनिवार्य होगा। गहरे
नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा की अनुमति नहीं
होगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक किसी भी तरह के आयोजन, रैली, सभा
एवं जुलूस की इजाजत भी नहीं होगी। पूजा स्थल पर पान, गुटखा खाकर थूकने पर
प्रतिबंध होगा। आयोजन स्थल पर किसी तरह की दुकान, मेला, बाजार की अनुमति नहीं होगी।
आयोजन में ध्वनि
विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शी
निर्देश के अनुरूप किया जावेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलावा जिला
प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश का पालन अनिवार्य होगा।