आय का साधन बताकर जानकारी देता हूं कहकर कांकेर जिले की महिला समूह से 71 हजार रूपए की ठगी, बसना का है आरोपी.
बसना थाना के एक व्यक्ति पर कांकेर जिला के कोरर पुलिस ने कोदागांव महिला समूह से ठगी कर पैसा ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज किया है. उक्त आरोपी ग्राम बोहारपार पोस्ट सिंघनपुर का बताया गया है जो समूह की महिलाओं को आय का साधन बताते हुए मसाला का पैकेट तैयार करने को कहा और 71 हजार रूपए ठग लिए.
कृति साहू पति स्व. ईश्वर साहू उम्र 36 वर्ष निवासी कोदागांव ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2016 से ग्राम कोदागांव में खुशी समूह के नाम पर महिला विकास स्व सहायता समूह में 10 महिलाये मिलकर समूह बनाकर प्रति सप्ताह 10 रूपये की दर से जमा कर सभी मिलकर समूह का संचालन करते है ताकि समूह की महिलाओ में किसी को रकम की जरूरत पडने पर समूह द्वारा निर्धारित ब्याज की दर से रकम का लेन देन करते है. समूह से अलग बाहरी किसी भी व्यक्ति को रकम ब्याज या किसी भी माध्यम से नही देते है, केवल समूह से जुडे महिलाओ का जरूरत पडने पर रकम दिया जाता है.
9 अगस्त 2021 को करीब 03 से 04 बजे के मध्य उग्रसेन साव नाम का व्यक्ति कोंदागाँव आकर जितनी महिला समूह है सभी को बुलाकर ग्राम के बाजार चौक के पास मीटिंग बुलाकर अपना परिचय देते हुये मैं एक बिजनेस मैन हूं गांव गांव जाकर समूह वालो को समूह के माध्यम से आय का साधन बताकर जानकारी देता हूं. आप लोगो को अपने समूह के माध्यम से आय का साधन बताने आया हूं बोला.
जहाँ 07 महिला समूह वाले वहा उपस्थित थे जिसमें उग्रसेन नामक व्यक्ति द्वारा चावल दाल मिर्च मसाला का पैकेट समूह की महिलाओ को तैयार करना होगा जिसका पैकेट व सामान अपने स्वयं के द्वारा उपलब्ध कराना बताया गया जिसमें 01 किलो का पैकेट में प्रति पैकेट 01 रूपये की आमदनी होना तथा 05 किलो के पैकेट में प्रति पैकेट 02 रूपये की आमदनी होना बताया गया इस काम को शुरूवात करने के लिए प्रति समूह को लगभग 15,000 रूपये पहले जमा करना होगा उसके बाद सामान लाकर आपके समूह को देना होगा बताया.
उग्रसेन साव पिता शोभाराम साव ग्राम बोहारपार पोस्ट सिंघनपुर थाना बसना जिला महासमुंद के द्वारा दिये जाने वाली जानकारी महिला समूह की आय का साधन एवं आगे बढने में प्रोत्साहन समझकर 07 महिला समूह द्वारा क्रमश: खुशी समूह से 8000, आशा समूह से 15000,गायत्री समूह से 15000, सत्यम समूह से 15000, जय अंबे समूह से 5000,प्रज्ञा समूह से 5000, महिला विकास समूह से 8000 रूपये कुल 71,000 रूपये समूह के हिसाब से एडवांस में उग्रसेन के पास जमा किये.
जिसकी पावती महिलाओं की दी गई. एवं सामान को 2-4 दिन में गांव तक लाकर छोडना बताकर चला गया 02-04 दिन बितने पर महिलाओं ने जब फोन के माध्यम से पूछा तो बताया गया कि थोडा रूकना सामान इक्टठा कर रहा हूं फिर लाकर दे दूंगा बोला, तथा कुछ दिन बाद आकर 03 से 04 हजार का सामान सभी समूह वालो के लिए छोडकर चला गया पुन: सामान लेने जा रहा हूं बोलकर तथा 02-04 दिन में बाकी सामान छोड दुंगा बोलकर गया हम लोगो के द्वारा समय पर फोन लगाकर पूछने पर बार बार 02-04 दिन में आ रहा हूं बोलकर घुमाते गया बाद में अपना फोन नंबर बंद कर दिया.
जिससे हम लोगो को शंका हुई कि उग्रसेन नामक व्यक्ति हम 07 महिला समूह के लोगो के साथ ठगी कर कुल 71,000 रूपये ले गया है जिसके संबंध में पुलिस ने आरोपी उग्रसेन साव के विरुद्ध धारा 420-IPC के तहत अपराध पंजीबध किया है.