महासमुंद: बसना के वार्ड क्रमांक 09 सीमा क्षेत्र अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध
महासमुंद: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगर
पालिका उप निर्वाचन-2021 हेतु 24 नवंबर 2021 को
निर्वाचन कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी
है। महासमुंद ज़िले के नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 09 पंडित
दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में लोक-परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं
मतदान के निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु
अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक आवश्यक उपाय भी किए गए है।
कलेक्टर एवं जिला
दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने महासमुंद जिले के नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 09 पंडित दीनदयाल पंडित वार्ड सीमा क्षेत्र के भीतर
कोई व्यक्ति किसी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक़, राइफ़ल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक तथा विस्फोटक
सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं
अन्य सीमा क्षेत्र स्थान पर प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही कोई भी राजनीतिक दल
या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर का वितरण
करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने
कार्य के संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर
भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा
लंगड़ापन होने के कारण सहारें के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
आदेश का उल्लंघन
करने वाले व्यक्ति/दल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव
से लागू होगा तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए नगर पंचायत
बसना के वार्ड क्रमांक 09 की
सीमा में प्रभावशील रहेगा।