महासमुंद: बसना के वार्ड क्रमाक 09 के सीमा अंतर्गत रात्रि 10 से 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से निषिद्ध
कुछ आवश्यक पहलुओं पर विचार करने के उपरांत ध्वनि
विस्तारक यंत्रों का प्रयोग, चुनाव
प्रचार करने के लिये सक्षम अधिकारी से स्वीकृति उपरांत वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं
में, सुबह 6 बजे से
रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक
यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं मध्यम आवाज में ही प्रयोग किये जायेंगे। ध्वनि
विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।
लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोगे वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से
प्रतिबंधित किया जाता है। वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउडस्पीकर
समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।
चुनावी
सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिये
संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य
होगा। नगरीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से
रात 10 बजे तक, ध्वनि
विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यतः किया जा
सकता है। परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट
ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का
प्रयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। यह प्रतिबंध
निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक जिले में बसना वार्ड क्रमांक 09 में प्रभावशील रहेगा।