महासमुंद: बसना वार्ड क्रमांक 09 सीमा अंतर्गत शासकीय-अशासकीय ... - CG Sandesh

महासमुंद: बसना वार्ड क्रमांक 09 सीमा अंतर्गत शासकीय-अशासकीय भवनों पर बिना अनुमति प्रचार करना प्रतिबंधित

महासमुंद: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगर पालिका उप निर्वाचन 2021 की घोषणा विगत 24 नवम्बर को हो गई है। महासमुंद जिले की नगर पंचायत बसना के वार्ड क्रमांक 09 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के पार्षद के एक पद का उपचुनाव होना है। वार्ड की सीमा क्षेत्र अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने वार्ड के क्षेत्र में राजनीतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने हेतु, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या अभ्यर्थी संपत्ति की स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के रंग या पदार्थ से लिखकर चुनाव प्रचार नहीं करेगा। ऐसा पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


अन्य सम्बंधित खबरें