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सरायपाली : गाड़ी रोककर की मारपीट, 9 लोगों पर मामला दर्ज

सरायपाली थाना अंतर्गत देर रात को बोलेरो में जा रहे कुछ लोगों को रोककर उनसे मारपीट की गई. जिसपर मामला दर्ज किया गया है.

फौव्हरा चौक सरायपाली निवासी शिवा विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया कि 4 जनवरी  के वह कुशल यादव अटल आवास सरायपाली द्वारा बुकिंग हेतु बुलाये जाने पर सवारी लेने अपने सेठ नवीन सिंह ठाकुर के साथ रात्रि 10:15 बजे अटल आवास गया था, तथा कुशल यादव व उसके परिवार के लोगो को सवारी बैठाकर सरायपाली की ओर जाने लगा.

इस दौरान रात्रि करीबन 10:20 बजे जब वे लोग प्रधान आरक्षक वरूण दीपक के घर के पास पहुचे तो नावेद खान अपने ब्लैक कलर के मोटर सायकल में दो लडको को पीछे बैठाकर शिव की बोलेरो गाडी को ओवरटेक कर सामने से रोक लिया और इन लोगो को बैठाकर काहा ले जा रहे नीचे उतारो कहकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गुफ्तार करने लगा तथा अपने 04-05 साथियो को जिसमें विजय गुप्ता, लियाकत खान, जीतू गुप्ता, नेपाल बेहरा, प्रभात साहू, अबरार खान, निखिल बंछोर शामिल थे सभी एक राय होकर तुम लोग क्यो थाना रिपोर्ट करने जा रहे हो नीचे उतरो नहीं तो जान सहित मार देंगे कहकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर सभी हाथ मुक्का लात गुस्सा लाठी डंडा से महिला पुरूषो को मारपीट करने लगा.

जब शिवा और उसके सेठ नवीन ने मारपीट करने से मना किये तो तुम्ही लोग उकसाकर ले जा रहे हो कहकर सभी शिवा के साथ भी हाथ मुक्का लात गुस्सा से मारपीट किये, तथा प्रभात साहू अपने हाथ मे रखे डंडा से शिवा के सिर पर वार किया जिससे उसका सिर फट गया और खुन बहने लगा.

इस दौरान नावेद खान अपने हाथ में रखे डंडा से वार किया जिससे शिवा को चोट लगकर खुन निकला, शिवा ने बताया कि लियाकत खान व अन्य लोग उसके बोलेरो गाडी में तोडफोड किये जिससे उसकी गाडी का बम्फर क्षतिग्रस्त हो गया है तथा बांये साइड के कांच व पीछे का गेट, बैक लाईट क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे उसके वाहन को काफी आर्थिक क्षति हुआ.

शिवा ने बताया कि आरोपियो द्वारा बोलेरो में बैठे महिला पुरूषो को मारपीट करने से मनोज यादव, कुमारी राजनंदनी यादव, कुन्ती यादव व अन्य को चोट लगा है. साथ ही सभी लोग मारपीट करते समय अश्लील गाली गलौच कर रहे थे.

मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विजय गुप्ता , जीतू गुप्ता , नावेद खान , लियाकत खान , नेपाल बेहरा , प्रभात उर्फ पिन्टू साहू बिरयानी सेंटर वाला , अबरार खान , निखिल बंछोर के विरुद्ध धारा 147-IPC, 148-IPC, 294-IPC, 323-IPC, 341-IPC, 427-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया.




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