पटेवा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत तीन मामलों में की कार्यवाही.
पटेवा पुलिस ने 29 जनवरी को अवैध शराब बेचने और पीने की सुविधा देने वालों के विरुद्ध 3 मामलों में आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया है.
जिसमे ग्राम टुरीडीह में गोंगल रोड़ आरोपी के घर के सामने मिलाप चतुर्वेदी पिता कुवरदास चतुर्वेदी उम्र 25 साल से 10 लीटर महुवा शराब कीमती 2000 रू. को बिक्री करने वास्ते रखे जाने पर जप्त कर अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
जबकि नवागांव में आरोपी के घर परछी में सुदंर सिन्हा पिता श्याम लाल उम्र 35 साल को आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर तथा न्यू राजधानी ढाबा, थाना में विनय कुमार सिंह पिता नरेश उम्र 32 साल को अवैध रूप से ढाबा पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर आबकारी एक्ट 36 (सी) की रिपोर्ट पर से अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
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