बसना: सरपंच का शासकीय भूमि पर कब्जा, ट्रैक्टर रखने के लिए बना रहा कमरा और कोठार
हेमंत वैष्णव. शासन द्वारा गांव गांव में ग्राम पंचायत में गोठान एवं शासकीय कार्यो के लिए अवैध कब्जा को हटवाया जा रहा है लेकिन, इसके ठीक विपरीत ग्राम पंचायत करनापाली के सरपंच एवं उसके कुछ परिजनों द्वारा अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा है।
बसना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत करनापाली के वर्तमान सरपंच खीर सागर पटेल और नेहरू लाल पटेल के द्वारा गांव में ही शासकीय भूमि के खसरा नम्बर स्थित 66.1 रकबा 0.47 हेक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कोठार ब्यारा एवं ट्रैक्टर रखने के लिए कमरा तैयार किया गया है। इसकी शिकायत हाल ही मे जागेश्वर पटेल द्वारा राजस्व विभाग के तहसीलदार राम प्रसाद बघेल से किया गया है।
मामले में बसना तहसीलदार राम प्रसाद बघेल ने कहा की मामले में जांच कर कार्यवाही किया जाएगा।
पको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव सहित पंच जनपद सदस्यों के चुनाव के समय यह सख्त निर्देश निकाला जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका अवैध कब्जा है वह सरपँच पंच एवं जनपद सदस्य के लिए नामांकन नही कर सकता है और वह चुनाव नहीं लड़ सकता तथा शिकायत होने पर उसका नामांकन स्वतः निरस्त माना जाता है ।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 1993 की धारा 49 की उपधारा 8 में स्पष्ठ प्रावधान है कि कोई पंचायत प्रतिनिधि सार्वजनिक मार्ग या स्थान का उपयोग नही कर सकता।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 1993 की धारा 49 की उपधारा 8 में स्पष्ठ प्रावधान है कि कोई पंचायत प्रतिनिधि सार्वजनिक मार्ग या स्थान का उपयोग नही कर सकता।
अन्य सम्बंधित खबरें