महासमुंद: मोटरयान किराया बकाया वाहन मालिक एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठाएं, अंतिम तिथि 31 मार्च
महासमुंद: जिले के वाहन स्वामियों पर ऑडिट बकाया वर्ष अप्रैल 2015 से जुलाई 2017 तक मोटरयान कर एवं शास्ति और ब्याज सहित कुल राशि 31,29,250 रुपए मोटरयान किराया बकाया है। जिला परिवहन अधिकारी आर.के. ध्रुव ने बताया कि संबंधित वाहन स्वामियों को बकाया मोटरयान कर जमा करने हेतु कई मांग पत्र जारी किया गया। साथ ही उन्हें वन टाईम सेटलमेंट योजना का लाभ लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त निपटान व्यवस्था के तहत मासिक कर एवं त्रैमासिक कर देय वाहनों में 01 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक कर, अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट, वाहनों में लंबित कर अधिरोपित ब्याज देय होगा। जो दिनांक 1 सितम्बर 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए एक मुश्त निपटान योजना के तहत छूट प्रदान की गयी है।
जिला परिवहन अधिकारी ने संबंधित वाहन स्वामियों को जिन पर मोटरयान किराया बकाया राशि शेष है वे एकमुश्त निपटान योजना के तहत दिए गए छूट का लाभ 31 मार्च 2022 के पहले उठाएं। उन्होंने कहा कि समय-सीमा के पश्चात् किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी और बकाया वसूली भू-राजस्व के तहत् किया जाएगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन स्वामी की होगी।
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