सरायपाली : बीरकोल और कापूडीह में आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही.
सरायपाली पुलिस ने 12 मार्च को मुखबीर की सुचना पर बीरकोल और कापूडीह में अवैध रूप से शराब पिलाने की व्यवस्था करवाने वालों पर आबकारी एक्ट 36 (क) के तहत कार्यवाही किया है.
इसमें ग्राम कापूडीह में आरोपी राजेन्द्र खुंटे पिता संतोष खुंटे उम्र 30 साल के दुकान के पीछे उसे अवैध रूप से आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 230 ML देशी प्लेन शराब एवं 05 नग डिस्पोजल किमती 100 रू. को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया है.
तथा मेन रोड पुल के पास ग्राम बीरकोल में आरोपी धनश्याम निषाद पिता बीरनी निषाद उम्र 40 साल को आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 230 ML अंग्रेजी शराब एवं 05 नग डिस्पोजल किमती 150 रू. को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.
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