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पूर्व मुख्यमंत्री समेत 6 लोगों को कोर्ट ने सुनाई एक-एक साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

इंदौर। इंदौर जिला कोर्ट ने उज्जैन में हुए एक विवाद और पिटाई के मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह (Former CM Digvijay Singh) और प्रेमचंद गुड्डू (Premchand Guddu) सहित 6 आरोपितों को एक-एक साल की सजा और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में तीन आरोपितों को बरी कर दिया गया है। 2011 में पूर्व सीएम दिग्विजय‍ सिंह को काले झंडे दिखाने पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई थी। इस मामले में दिग्विजय सिंह सहित प्रेम चंद गुड्डू, जय सिंह दरबार, मुकेश भाटी, असलम लाला, महेश परमार, अनंत नारायण मीणा को आरोपित बनाया गया था।



इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा के जयंत राव ने उज्जैन के जीवाजी गंज थाने में केस दर्ज करवाया था। जिसमें मारपीट के साथ अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में एबीवीपी नेता अमय आप्टे ने खुद पर जानलेवा हमले की कोशिश करने का आरोप लगाया था। काले झंडे दिखाने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी थी। इसके पहले भी दिग्विजय सिंह ने भोपाल जिला अदालत में इस मामले में अपने बयान दर्ज करवाए थे।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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