महासमुंद : शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्यवाही.
5 अप्रैल को महासमुंद जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र के 6 मामलों में अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है.
खल्लारी पुलिस ने गोठान के पास ग्राम आवंराडबरी में आरोपी राकेश नेताम पिता राजाराम उम्र 40 साल द्वारा आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 50 एम एल देशी प्लेन शराब कीमती 30 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल तथा आरोपी सुरेश सिन्हा पिता काशीराम उम्र 40 साल से 50 एम एल देशी प्लेन शराब कीमती 30 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.
सरायपाली पुलिस ने एन एच 53 पठानिया ढाबा के पास आरोपी लखपति साव पिता रामजी लाल उम्र 49 साल को अवैध रूप से लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 280 एम एल अंग्रेजी गोवा शराब कीमती 240 रू. एवं 05 नग फल्ली पैकेट कीमती 30 रूव 5 नग पानी पाऊच व डिस्पोजल को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.
पिथौरा पुलिस ने आरोपी कैलाश साहु पिता नेमी साहु उम्र 45 को उसके आरोपी के घर के सामने अवैध रूप से आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.
पटेवा पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश बागमारे पिता दुलरवा उम्र 25 साल को अपने के घर के सामने आंगन, पचरी में अवैध रूप से आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया. तथा जगदेव रात्रे पिता गासाई उम्र 29 साल साकीन को अपने घर के सामने लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.