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महासमुंद : जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब पीलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्यवाही

30 अप्रैल को महासमुंद जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब पीलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्यवाही की गई है. जिनके विरुद्ध धारा आबकारी एक्ट 36 (सी) का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है 

इसमें सांकरा पुलिस ने जरहा पुल के पास ग्राम छुआलीपतेरा में आरोप रविलाल पिता पुनऊराम उम्र 35 साल को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.

पटेवा पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश वस्त्रकार पिता घासीराम उम्र 46 साल को उसके चखना ठेला झलप में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.

बागबाहरा पुलिस ने शेरे पंजाब ढाबा बस स्टैंण्ड में साहील होरा पिता संदीप होरा उम्र 20 साल को अवैध रूप से घटनास्थल पर शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 200 एम.एल. देशी प्लेन शराब कीमती 80 रू. एवं 02 नग डीस्पोजल को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया. इसी तरह पिथौरा चौंक बागबाहरा में आरोपी यशवंत ठाकुर पिता लेखराम उम्र 40 साल को अपने ठेला में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला उसके कब्जे से 100 एम.एल. देशी प्लेन शराब कीमती 45 रू. एवं 02 नग डीस्पोजल को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.

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