महासमुंद : अनुसूचित जाति अंत्योदय तथा अनुसूचित जनजाति स्वरोज... - CG Sandesh

महासमुंद : अनुसूचित जाति अंत्योदय तथा अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों के माध्यम से युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार योजना अंतर्गत 426 तथा अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना अंतर्गत 72 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत बैंकों के माध्यम से युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

विभाग के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजनांतर्गत बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस एवं स्वयं सहायता समूह का लेखा संधारण, हेयर कटिंग सेलून, ब्यूटी पार्लर, चाय केंटिन एवं नाश्ता केन्द्र, योग शिक्षा, बच्चों की देखभाल (झूलाघर), लान्ड्री कार्य, रफूगिरी एवं रंगाई, घड़ी साज, विद्युत यंत्र सुधारक, सायकल मरम्मत, स्कूटर मोपेड टूव्हीलर रिपेयरिंग, घर की साज संभाल, बागवानी एवं नर्सरी, पशुपालन एवं मुर्गीपालन, फुटकर विक्रेता, मसाला उद्योग, सॉफ्ट टॉयज, कृत्रिम आभूषण निर्माण, अपाहिजों एवं बुजुर्गों की देखभाल, चाट निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, स्टेशनरी निर्माण, सिलाई-कढ़ाई-बुनाई, स्वेटर बुनाई, मशरूम उत्पादन, ईंट, खपरा निर्माण, डिटर्जेंट पाउडर निर्माण, लघु वनोपज-वनौषधि निर्माण एवं व्यवसाय इलेक्ट्रिक मोटर पम्प मरम्मत व्यवसाय, काष्ठकला फर्नीचर व्यवसाय, स्टील फेब्रीकेशन, वर्मी कम्पोष्ट खाद निर्माण विक्रय व्यवसाय, फोर व्हीलर रिपेयरिंग व्यवसाय, दोना पत्तल निर्माण व्यवसाय, स्टेशनरी फाईल मेकिंग व्यवसाय आदि व्यवसाय के लिए आवेदन कर सकते है।

उन्होंने बताया कि इस योजनांतर्गत आवेदक को जिले का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच तथा उनके परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 40 हजार 500 रूपए एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 51 हजार 500 रुपए तक हो। आवेदक का जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र सरपंच, पटवारी द्वारा जारी किए मान्य होंगे। योजनांतर्गत विधवा महिला, परित्यक्ता, शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनाओं एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकताएं दी जाएगी। योजना में इकाई लागत अनुसार 50 हजार से एक लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत किए जाएंगे। जिसमें 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रुपए स्वीकृत ऋण पर अनुदान की पात्रता होगी। आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद एवं जिले के संबंधित जनपद पंचायत में कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं।

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