महासमुंद : कलेक्टर की अध्यक्षता में ‘‘राईट ऑफ वे’’ अधिकार के संबंध में जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न
कलेक्टर ने ‘‘राईट ऑफ वे’’ अधिकार के संबंध में प्राप्त आवेदनों को समिति द्वारा समीक्षा कर निराकरण करने के निर्देश दिए
महासमुंद : राज्य में दूरसंचार नेटवर्क विस्तार के लिए मोबाईल टॉवर की स्थापना एवं राईट ऑफ वे की अनुमति शीघ्र प्रदान करने के लिए शासन द्वारा प्रदेश में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए तारमार्ग के अधिकार (‘‘राईट ऑफ वे‘‘) की नीति 12 मार्च 2021 को अधिसूचित की गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में 13 अक्टूबर 2021 को जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया था।
इस संबंध में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज जिला स्तरीय समिति की प्रथम बैठक रखी गई थी। जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन पोर्टल का प्रतिदिन अवलोकन करने और प्राप्त आवेदन की रिपोर्ट नोडल अधिकारी को देने कहा। उन्होंने आवेदन प्राप्त होने पर समिति के द्वारा समीक्षा कर समय-सीमा में नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक सहित सभी जिला कार्यालय प्रमुख तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अन्य विकासखंड के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे।