बसना : सचिव की मनमानी, लापरवाही और उदासीनता की खबर प्रकाशन के बाद जिला पंचायत सीईओ ने सचिव को किया निलम्बित
हेमन्त वैष्णव. बसना ब्लॉक अंतर्गत पंचायत सचिव देवेंद्र कुमार चौधरी को जिला पंचायत सचिव ने निलम्बित कर दिया है. बसना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रंगमटिया में पदस्थ देवेंद्र कुमार चौधरी द्वारा घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरता जा रहा था. सचिव द्वारा अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के आदेशो की अवहेलना की जा रही थी, जिसकी कार्यवाही के लिए जनपद सीईओ बसना द्वारा जिला सीईओ महासमुंद को पत्र प्रेषित किया गया था.
सीजी संदेश डॉटकॉम ने लापरवाही किया था उजागर
बता दें कि ग्राम पंचायत रंगमटिया में सामुदायिक शौचालय के मामले में सीजी संदेश डॉटकॉम ने लापरवाही उजागर किया था. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत बनने वाले सार्वजनिक शौचालय में बिना कार्य किये ही 2 लाख 40 हजार से भी ज्यादा रकम आहरण कर लिया गया था. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत बनने वाले सार्वजनिक शौचालय में बिना कार्य किए है ही 2 लाख 40 हजार से भी ज्यादा रकम आहरण कर लिया गया था. बाहर से दिखाने के लिए ही रंग रोधन कर छोड़ दिया गया था, अंदर कुछ भी कार्य नही हुआ था साथ ही आंगनबाड़ी, राजीव गांधी सेवा भवन और कई भवन भी अधूरा पड़ा है. जिसको पंचायत सचिव द्वारा निर्माण कार्य पूरा कराने में कोई रूचि नही दिखाया गया.
खबर
प्रकाशन के बाद मामला उजागर होने पर जिला पंचायत सीईओ ने आकस्मिक निरीक्षण किया और
7 दिनों के अंदर में ही सामुदायिक शौचालय को पूरा करने आदेश जारी किया था साथ ही सरपंच
और इंजीनियर को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. जिला
पंचायत सीईओ के आदेश के बाद भी 7 दिनों के बीत जाने के बाद भी सार्वजनिक शौचालय को
पूरा नही किया गया साथ ही भवन भी अधूरा रहे.
जिला
पंचायत सीईओ के आदेश में उल्लेख है कि रंगमटिया सचिव देवेंद्र कुमार चौधरी द्वारा
आंगनबाड़ी भवन, राजीव गांधी सेवा भवन, सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पूरा
करने रुचि नही लिया जा रहा है. जिसके कारण निर्माण कार्य आज तक अपूर्ण अवस्था में
है. दिनांक 28, 04, 2022
को ग्राम पंचायत रंगमटिया भ्रमण के दौरान पंचायत सचिव देवेंद्र कुमार अनुपस्थित
रहे, जनपद पंचायत द्वारा आयोजित समीक्षा
बैठक में भी सचिव अनुपस्थित थे. इस प्रकार रंगमटिया सचिव द्वारा अपने पदीय
दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नही किया गया. सचिव का उक्त कृत्य अपने कर्तव्यों के
प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही, मनमर्जी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशो के अवहेलना के श्रेणी में आता है, जो
कि छ.ग. पंचायत सेवा अधिनियम 1998 के विपरीत है, जिसके कारण रंगमटिया सचिव को
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.