महासमुंद : मृतक के निकटतम वारिसानों के लिए सोलेशियम फण्ड से ... - CG Sandesh

महासमुंद : मृतक के निकटतम वारिसानों के लिए सोलेशियम फण्ड से 25-25 हजार रुपए स्वीकृत

महासमुंद : कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त निलेशकुमार क्षीरसागर ने सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटर दुर्घटना के लिए मोटरयान अधिनियम के टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में दो मृतकों के निकटतम वारिसान के लिए 25-25 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। इनमें महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम सिंघनगढ़ निवासी फागूलाल ध्रुव की मृत्यु 21 जनवरी 2019 को होने पर उनके पिता मूनसिंग ध्रुव एवं पिथौरा विकासखण्ड की ग्राम हरदी निवासी उत्तरा बाई गिरी की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होने पर उनके पुत्र निर्भय के लिए आर्थिक अुनदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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