महासमुंद : पुलिस के जवानों को तंबाकू के दुष्प्रभावों एवं कोट... - CG Sandesh

महासमुंद : पुलिस के जवानों को तंबाकू के दुष्प्रभावों एवं कोटपा एक्ट 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई

‘‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’’ के अवसर पर जिला पुलिस बल परसदा में कार्यशाला का किया गया आयोजन

पुलिस के जवानों को तंबाकू के दुष्प्रभावों एवं कोटपा एक्ट 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई  

जवानों को तंबाकू एवं तंबाकू से बने उत्पादों के सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया

कलेक्टर  निलेश कुमार क्षीरसागर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मंगलवार 31 मई को ‘‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस‘‘ के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला पुलिस बल परसदा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एस.आर. बंजारे ने जिला पुलिस बल के जवानों को तंबाकू के दुष्प्रभावों एवं कोटपा एक्ट 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने जिला पुलिस बल के जवानों को तंबाकू एवं तंबाकू से बने उत्पादों के सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू एवं तम्बाकू से बने उत्पादों की बिक्री करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन किए जाने पर कोटपा एक्ट 2003 के धारा 06 (ब) के तहत जुर्माने के रूप में 200 रुपए तक की चालानी कार्रवाई की जाएगी।

एनटीसीपी के जिला नोडल अधिकारी डाॅ. अनिरुद्ध कसार ने तंबाकू के सेवन से होने वाले मुख कैंसर के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि तंबाकू के सेवन से 100 व्यक्तियों में से 70 व्यक्तियों को मुख कैंसर होना स्वाभाविक है। इस अवसर पर रक्षित निरीक्षक नीतिश आर.नायर ने जिला पुलिस बल के जवानों को तंबाकू एवं नशीले पदार्थों के सेवन न करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान रक्षित निरीक्षक  राहुल कुमार ठाकुर सहित पुलिस जवान शामिल थे।

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