महासमुंद : ग्राम पंचायत बेलसोंडा के सरपंच निलंबित
महासमुंद विकासखंड की ग्राम पंचायत बेलसोंडा के सरपंच को पदीय कर्तव्यों के निर्वहन नहीं करने तथा वित्तीय मामलों में गड़बड़ी किए जाने के लगे आरोप और आरोप जांच में बाधक व असहयोगात्मक रवैये के कारण छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत् सरपंच पद से निलंबित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। प्रकरण धारा 40 पर आगामी सुनवाई हेतु 16 जून 2022 को नियत की गयी है।
मालूम हो कि उपसरपंच ग्राम पंचायत बेलसोंडा द्वारा न्यायालय में सरपंच ग्राम पंचायत बेलसोंडा द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन नहीं करने एवं वित्तीय मामलों में गड़बड़ी किए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। एसडीएम न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकार करते हुए सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। किंतु निर्धारित तिथि तक सरपंच द्वारा कोई जवाब नही दिया। इस कारण नियमानुसार निलम्बन की कार्रवाई की गयी। इस हेतु शिकायत की जाँच हेतु जाँच टीम गठित की गयी थी। सरपंच द्वारा जाँच टीम को न सहयोग किया और न ही कोई संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराया।