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कल से प्लास्टिक की इन चीजों के इस्तेमाल पर होगी पाबन्दी, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

कल से एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भडारण, विवरण, बिक्री और उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा.       

ये चीजे रहेंगी प्रतिबंधित –

प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री ।

प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टायर्रस।

साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 05-88 / 2014 / 32 दिनांक 27.09.2017 द्वारा पूर्व से ही प्लास्टिक कैरी बैग, अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरिनयुक्त प्लास्टिक अर्थात विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होडिंग्स, फोमबोर्ड आदि) तथा खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. यह प्रतिबंध यथावत प्रभावशील रहेगा।

सरकार ने समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि उपरोक्त के संबंध में जन-जागरूकता अभियान चलाते हुए कार्य योजना अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।





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