बसना : नेत्र सहायक अधिकारी और एम्बुलेंस चालक के बीच हाथापाई मारपीट व जान से मारने की धमकी
बसना थाना अंतर्गत ग्राम सलकपानी डॉलफीन बस के ड्रायवर को क्यो गाली दे रहे हो कहकर डॉक्टर और एम्बुलेंस चालक के बीच हाथापाई मारपीट व जान से मारने की धमकी, जिसपर दोनों ने अलग अलग मामला दर्ज करवाया है.
भानु प्रधान ने पुलिस को बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बसना में एम्बूलेंश का चालक है कि 14 जुलाई 2022 को हाट बाजार कार्यक्रम के तहत ग्राम केरामुण्डा गये थे जिसमें बरोली स्वास्थ्य केन्द्र से नेत्र सहायक विद्यासागर रात्रे एवं अन्य स्टाफ कैलाश अहिरवार, सुधीर कटोरिया, जयकिशन कौशिक, किर्तन प्रधान गये थे.कार्यक्रम के बाद वापस बरोली आ रहे थे शाम करीबन 07.00 बजे सलकपानी के आगे पहुंचे थे कि विद्यासागर रात्रे द्वारा डाल्फिन बस दुर्घटना को लेकर सभी ड्राइवरों को गाली गलोच करते हुये ड्रायवर के कारण से ही एक्सीडेंट हुआ है कहकर गाली गलौच कर रहा था चुंकि वह भी ड्रायवर है जिससे वह गाली गलौच करने से मना किया तो वह भी मां बहन की अश्लील गाली गलौच करने लगा तथा दोनो में वाद विवाद होने से वह गाडी को रोक दिया तो उसे जेक से मारने की कोशिश किया तो वह बीच बचाव मे जेक उसके दाहिने हाथ में लगा जिससे उसे चोंट लगा है घटना को देखकर किर्तन एवं कौशिक जेक को छुडवाये है । उसे जान से मारने की धमकी देकर जेक से मारने का बार बार प्रयास कर रहा था ।
जबकि विद्यासागर रात्रे ने पुलिस को बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द बरोली मे नेत्र सहायक अधिकारी के पद पर पदस्थ है कि 14 जुलाई 2022 को केरामुण्डा में हाट बाजार केम्प लगाकर वापस अपने शासकीय वाहन से आ रहे थे वाहन को चालक भानु प्रधान चला रहा था एवं कैलाश अहिरवार, सुधीर कटोरिया, जयकिशन कौशिक, किर्तन प्रधान सभी अस्पताल स्टाफ बैठे थे एवं आपस में बातचीत करते आ रहे थे ग्राम सलकपानी गांव के आगे पहुंचे थे कि वह डाल्फिन बस दुर्घटना के संबंध में बोला कि डाल्फिन बस का ड्रायवर बहुत तेज चलाता है वह उसमें सफर किया है कहने पर वाहन का चालक भानु प्रधान ड्रायवर को क्यों गाली दे रहो हो कहकर गाडी को रोक दिया एवं उतरकर उसे बेल्ट निकालकर मारा जिससे उसके सिर मे चोंट लगा एवं उसे मां बहन की गंदी गंदी गाली दिया एवं जान से मारने की धमकी देते हुए जेक निकाल कर मारने का प्रयास कर रहा था जिसे कैलाश अहिरवार, सुधीर कटोरिया, जयकिशन कौशिक, किर्तन प्रधान बीच बचाव किये है.
दोनों मामलो में एक दुसरे के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।