शराब पीने की सुविधा मुहैया कराने वालों पर महासमुंद और पटेवा पुलिस की कार्यवाही.
महासमुंद पुलिस ने 21 अगस्त को तीन मामलों में अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा मुहैया कराने वालों पर कार्यवाही किया है. जिनपर आबकारी एक्ट 36 (सी) के तहत कार्यवाही की गई.
पटेवा पुलिस ने आरोपी हेमसिंह भारद्वाज पिता मोहन उम्र 49 साल को उसके घर के सामने से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके जिसके कब्जे से 02 नग डीस्पोजल एवं खाली शीशी को जप्त की.
महासमुंद पुलिस ने ग्राम परसापानी लोहारडीह रोड किनारे आरोपी अशोक चौहान पिता धरम उम्र 65 साल को आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 50 एम एल महुवा शराब कीमती 50 रू. एवं 03 नग डीस्पोजल को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया. तथा परसापानी लोहारडीह रंगमंच के पास बुधराम खड़ीया पिता कालु राम उम्र 57 साल अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 60 एम एल महुवा शराब कीमती 60 रू. एवं 03 नग डीस्पोजल को जप्त कर कार्यवाही में लिया.