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महासमुंद : आर.बी.सी. 6-4 के तहत 56 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत

महासमुंद : कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर 14 मृतकों के निकटतम वारिसानों के लिए 56 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इनमें विकासखण्ड सरायपाली के ग्राम छिंदपाली निवासी भारती चौहान की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके पिता प्रेमलाल के लिए, ग्राम छिबर्रा निवासी आशा की मृत्यु सांप काटने से होने पर उनके पिता कालिया, ग्राम जलपुर के तीजराम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनकी पत्नी सुशीला, ग्राम अमरकोट के आयुष की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके पिता दिनेश बरिहा, ग्राम कोदोगुड़ा के सीताराम बंजारा की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनकी पत्नी कमला बंजारा, ग्राम कसलबा की रीता कठार की मृृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके पिता राजुकमार कठार के लिए एवं ग्राम घाटकछार के 5 महिलाओं की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी। इनमें बसंती नाग के पति छीनू नाग, दयमंती के पति जयदेव ठेला, मोहरमती के पति निलकुमार निषाद, लक्ष्मी यादव के पिता मीनू यादव एवं जानकारी राणा के पिता भागीरथी के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम तेलीबांधा निवासी चेतन बाई की मृत्यु सांप काटने से होने पर उनके पति वेदराम यादव, ग्राम बरबसपुर निवासी शीला निर्मलकर की मृत्यु आग में जलने से होने पर उनके पति दीपक निर्मलकर तथा बसना विकासखण्ड के ग्राम संतपाली निवासी हेमंत भोई की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनकी माता बसंती भोई के लिए आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

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