बसना : दुर्गा मंडप के सामने मुरम डालने को लेकर दो पक्षों में... - CG Sandesh

बसना : दुर्गा मंडप के सामने मुरम डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, काउंटर मामला दर्ज.

बसना थाना अंतर्गत ग्राम चनाट में दुर्गा मंडप के सामने मुरम डालने को लेकर दो पक्षों में जमकर गालीगलोच मारपीट हुई है. जिसपर दोनों पक्ष ने एक दुसरे के ख़िलाफ मामला दर्ज करवाया है.
मुरारी सतपति ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम चनाट चौकी भंवरपुर थाना बसना जिला महासमुंद का निवासी है जो कि 15 सितंबर को उसके गांव में मोहल्ला रामघाट ,कोल डिपो तीनों गांव के समस्त लोगों द्वारा दुर्गा के संबंध में मीटिंग रखा गया था जिसमें समस्त गांव के गौटिया एवं प्रजा उपस्थित थे जिससे राम भाटा पास में रोड किनारे में स्थित उसके दुकान में से तीन दुकान टूट गया है उसी संबंध में टूटे हुए दुकान जगह पर डोला मनी पटेल मुरूम डलवा रहा था इस संबंध में वाद विवाद कर रहे थे इसी बीच गांव के कमल पटेल, चेतन पटेल, ताराचंद पटेल, धर्मेंद्र पटेल के द्वारा आवेश में आकर मां बहन की गाली गलौज करते हुए लोगों के बीच उससे मारपीट किए हैं जिससे लात घुसा से मारपीट किए हैं जिससे उसका कपड़ा फट गया है और शरीर में दर्द है. मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपीयों के विरूद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जबकि दूसरे पक्ष के कमलदेव पटेल ने पुलिस को बताया कि 15 सितंबर 2022 को उसके समस्त लोगों द्वारा दुर्गा मां की पूजा अर्चना करने हेतु पंडित मुरारी सतपति द्वारा सभी ग्रामीणों को मीटिंग बुलाया था और कहने लगा कि इस साल दुर्गा पूजा करने का बारी है बोला तब गांव वालों के द्वारा बोले कि इस संबंध में पूर्व में मीटिंग कर आपको बुलाए थे आप नहीं आए तभी आपके भाई को पूजा करने हेतु राजी किए हैं और दुर्गा मंडप के सामने कीचड़ ना हो बोलकर मुरम डलवाए हैं बोलने पर तुम लोग मेरे जमीन में मेरे अनुमति के बिना मुरम डालने वाले कौन होते हो बोलकर गाली गलौज करने लगा जिसे मना करने पर मुरारी सतपति एवं उसका लड़का विजय द्वारा तुम बोलने वाले कौन हो बोलकर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर दोनों एक राय होकर मेरे कालर पकड़ कर हाथ मुक्का से मारपीट कर कपड़ा फाड दिए वहां उपस्थित लोग बीज बचाओ किए हैं घटना को देखे हैं। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपीयों के विरूद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPCअपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।


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