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सरायपाली : बिजली खंभे में चढकर काम करने वाले को लगा करंट, नीचे गिरने से टुटा पैर, चली गयी याददाश्त, ठेकेदार व सुपरवाईजर पर मामला दर्ज.

सरायपाली के बलौदा चौकी क्षेत्र में बिजली खंभे में चढकर काम करने वाले को करंट लग गया, जिससे वह नीचे गिर गया और उसके पैर की हड्डी टूटने के साथ उसकी याददाश्त चली गई.

मामले के बिजली विभाग के ठेकेदार विवेक शर्मा व सुपरवाईजर कुलेश्वर पटेल की लापरवाही सामने आई है जिनकी वजह से परिवार का एक मात्र कमाऊ सदस्य दुर्घटना ग्रस्त हो गया और परिवार बेसहारा हो गया. उक्त ठेकेदार ने कर्मचारी को ना तो ग्लब्स दिए थे और ना ही करंट बंद करवाया गया था. जिसकी वजह से यह कर्मचारी हादसे का शिकार हो गया.      

घटना 2 जून शाम 4:30 बजे की है, ग्राम बोंदा निवासी सुरेश राणा ने पुलिस को बताया कि उसके पिता गणेश राणा विद्युत विभाग के ठेकेदार विवेक शर्मा के आदेश पर ग्राम बलौदा के सर्विस स्टेशन में खंभे में चढकर तार खिंचने का काम कर रहे थे उसी समय बिजली का करेंट की चपेट में आने के कारण वे खम्भे से नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गये.

प्रार्थी सुरेश ने बताया कि उसके पिता के खंभे से गिरने से उनका बायां आँख, दाया हाथ जल गया है तथा दायाँ पैर की हड्डी भी टूट गया है और सिर में चोट लगने से उनकी याददाश्त चली गई.

प्रार्थी ने उसके पश्चात विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनके पिता को अस्पताल सरायपाली में भर्ती कराया गया जिसके बाद उनको दो दिन तक उनके सेहत में सुधार न हो पाने के कारण रायपुर रेफर कर दिया गया. इसके बाद लगभग दो माह तक निरंतर इलाज के पश्चात उनके शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दिया और उसके बाद उनका एक आंख एक पैर भी काम करना बंद कर दिया है तथा सिर में चोट लगने से याददाश्त भी चली गई है.

प्रार्थी ने बताया कि उपयुक्त दुर्घटना ठेकेदार विवेक शर्मा एवं सुपरवाईजर कुलेश्वर पटेल के लापरवाही से हुई है और वे दोनों ही जिम्मेदार हैं.

यदि ठेकेदार के द्वारा उसके पिता को खंभे में चढने हेतु सुरक्षा के लिए हाथ ग्लोब पहनने के लिए दिया गया होता एवं ग्लोब पहनकर कार्य करने की समझाइस दी जाती या फिर विद्युत प्रवाह बंद करवाया गया होता तो उपयुक्त दुर्घटना घटित नहीं होती.

प्रार्थी ने बताया कि दुर्घटना के बाद से उसका परिवार का एक मात्र कमाऊ सदस्य का दुर्घटना हो जाने के कारण परिवार असहाय हो गया है.

मामले की शिकायत पर चौकी पुलिस बलौदा ने आरोपी ठेकेदार विवेक शर्मा व कुलेश्वर पटेल सुपरवाईजर पर धारा 338-IPC, 34-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.

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