महासमुंद : 8 मामलों में 9 लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तह... - CG Sandesh

महासमुंद : 8 मामलों में 9 लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही.

महासमुंद जिले के अलग अलग थानों में कुल 8 मामलों में 9 लोगों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है. जिनसे कुल 24 लीटर शराब बरादम की गई है. इसके चार अधिक मात्रा में शराब रखने तथा 5 शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं.

जिसमे मनबोध भोई पिता भीम भोई उम्र 39 साल निवासी ठेका को 10 लीटर  महुआ शराब कीमती 2000 रू. तथा मो.सा. क्र CG-11 DB-7476 किमती 20000 रू. मे लेजाते समय पकड़कर ले जाते समय गिरफ्तार किया गया है.

आरोपी नुतन ठाकुर पिता गेंद लाल उम्र 39 निवासी खेमड़ा थाना कोमाखान के साथ रेखराम ओगरे को 19, लीटर 600 मिलीलीटर जेब्रा छाप महुआ शराब कीमती 5580 रू. के साथ पकड़ा गया.

उपरोक्त दोनों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है.

सरायपाली थाना के बलौदा चौकी में आरोपी हीराधर सोना पिता युधीष्ठीर सोना उम्र 41, के कब्जे से 3.960 लीटर  देशी एवं अंग्रेजी शराब कीमती 2160 रू. को जप्त कर धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है.

तथा जगदीश बारीक पिता मोहन लाल बारीक उम्र 26 साल निवासी खुसरूपाली, थाना बसना,  पंचु बघेल पिता बनिहार बघेल उम्र 44 साल निवासी खैरा, थाना महासमुन्द, जीत कुमार चक्रधारी पिता डेरहाराम उम्र 21 साल निवासी आमाकोनी थाना खल्लारी, संतोष भोई पिता नारद भोई उम्र 40 साल निवासी बोईरमाल, थाना सिंघोड़ा रूपलाल निषाद पिता रेशम लाल निषाद उम्र 30 साल निवासी पिथौरा को आम / सार्वजनिक / घरों में लोगों को शराब पिलाने सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उनके विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है.

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