महासमुंद : अलग-अलग थाना क्षेत्रों के 8 मामलों में शराब बेचने व पीने की सुविधा देने वालों पर आबकारी एक्ट के तहत हुई कार्यवाही
22 अक्टूबर को पुलिस ने महासमुंद जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कुल 8 मामलों में शराब बेचने अथवा शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 8 लोगों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है.
इसमें सरायपाली पुलिस ने बीसीकेशन पिता जयदेव विश्वकर्मा उम्र 22 साल निवासी सेमलिया चौंकी बलौदा से 4000 ML महुआ शराब कीमती 800 रू. तथा शिशुपाल राणा पिता सन्यासी राणा उम्र 35 साल निवासी सेमलिया चौंकी बलौदा 4000 ML महुआ शराब कीमती 800 रू. जप्त कर आबकारी एक्ट 34(1) के तहत कार्यवाही की है.
तेंदुकोना पुलिस ने नीला सिंह दीवान पिता कुसींग दीवान उम्र 52 साल निवासी वार्ड नं. 04 बुंदेली से 3000 ML महुआ शराब कीमती 600 रू. जप्त कर 34(1) आबकारी एक्ट तथा कवलसिंह विश्वकर्मा पिता मोहर साय विश्वकर्मा उम्र 52 साल निवासी- मोंहदा से शराब पीने का सामान उपलब्ध कराते से 200 ML महुआ शराब कीमती 50 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर 36(c) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है.
सिंघोड़ा पुलिस ने आरोपी नवीन भोई पिता शशीधर भोई उम्र 36 साल निवासी सागरपाली से से 2160 ML अंग्रेजी शराब कीमती 1440 रू. जप्त कर आबकारी एक्ट 34(1) के तहत कार्यवाही की है.
बसना पुलिस ने आरोपी राकेश कुमार ओगरे पिता शक्तिराम ओगरे उम्र 36 साल निवासी साजापाली को शराब पीने की व्यवस्था उपलब्ध कराते उसके कब्जे से 180 ML अंग्रेजी शराब कीमती 120 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर आबकारी एक्ट 36(C) के तहत कार्यवाही की है.
खल्लारी पुलिस ने शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्यवाही करते हुए आरोपी कपुर चंद सागर पिता परसराम सागर उम्र 60 साल निवासी बाजार पारा खल्लारी से 200 ML महुआ शराब कीमती 40 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल तथा आरोपी रवि बंजारे पिता मनहरण बंजारे उम्र 19 साल निवासी कोसरंगी से 50 ML देशी प्लेन शराब कीमती 30 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर आबकारी एक्ट 36(C) के तहत कार्यवाही की है.