कांकेर  : कोर्ट ने सुनाई चौकीदार के हत्यारे को उम्रकैद की सज... - CG Sandesh

कांकेर : कोर्ट ने सुनाई चौकीदार के हत्यारे को उम्रकैद की सजा...

 कांकेर : जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास ने 24 हजार रुपए की चोरी कर चौकीदार की हत्या करने वाले आरोपी गिरधर राणा (24) निवासी भेंड़िया नवागांव को धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।


वहीं धारा 450 व 382 के अपराध में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण के अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख के अनुसार 2 अक्टूबर 2019 को प्रार्थी चन्दू भाई पटेल निवासी गंजपारा बालोद ने थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी। पुलिस को बताया था कि ग्राम झलमला में परसोदा पहुंच मार्ग के किनारे मिल है।

2 अक्टूबर 2019 को मिल के ऑफिस के कमरे का ताला टूटा हुआ था और दरवाजा खुला था। अंदर जाकर देखा तो 28 हजार रुपए की चोरी हो गई थी। दूसरे कमरे में चौकीदार कृष्णा ठाकुर की लाश पड़ी थी। पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि गिरधर राणा ड्यूटी पर नहीं आया था। जिसके बाद संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। तब आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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