news-details

तुमगांव : शराब भट्ठी के पास चखना सेन्टरों में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले 12 व्यक्तियों पर हुई कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक महासमुंद भोजराम पटेल(भा. पु.से.) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे एवं एसडीओपी मंजुलता बाज के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों तथा अवैध शराब पीने पिलाने की सुविधा मुहैया कराने वालों के विरुद्ध अंकुश लगाने की मुहिम के तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था.

आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में 9 नवम्बर को थाना प्रभारी तुमगांव उप निरीक्षक नसीम उद्दीन खान के मार्गदर्शन में अछोला शराब भट्ठी के पास कार्यवाही की गई। जिसमें आरोपीगण 01- ओमकार धीवर पिता बबुआ धीवर उम्र 47 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 02- दुकालू राम रात्रे पिता चैतराम रात्रे उम्र 58 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 03- उत्तम धीवर पिता राधेश्याम धीवर उम्र 28 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 04- राजेश धृतलहरे पिता रामकुमार धृतलहरे उम्र 30 साल साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 05- राजेन्द्र साहू पिता सोधन साहू उम्र 36 साल साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 06- सुकलाल डहरिया पिता संतराम डहरिया उम्र 35 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 07- जीवन घृतलहरे पिता पन्नालाल घृतलहरे उम्र 31 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 08- अर्जुन घृतलहरे पिता पन्नालाल घृतलहरे उम्र 24 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 09- मोहन डहरिया पिता संतराम डहरिया उम्र 29 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 10- घासुराम पिता राम रतन उम्र 35 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 11- हर प्रसाद यादव पिता स्व भाऊ प्रसाद यादव उम्र 60 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.), 12- जितेन्द्र साहू पिता शोधन साहू उम्र 30 वर्ष साकिन अछोला थाना तुमगांव जिला महासमुंद(छ.ग.) के द्वारा शराब भट्ठी के पास चखना दुकान खोलकर शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करवाते पाए जाने तथा आरोपियों का कृत्य आबकारी एक्ट के तहत जुर्म करता पाए जाने से उक्त आरोपीगण के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36(C) के तहत कार्यवाही की गई तथा पृथक से सभी 12 आरोपीगणों को प्रतिबंधित करने धारा 151/107,116(3) CRPC की कार्यवाही की गई।

संपूर्ण कार्यवाही में सउनि नीलाम्बर सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक सतीश शर्मा, भागवत प्रसाद मिरी, कृपाल सिंह सिदार, महिला प्रधान आरक्षक साईमा अंबिलकर व थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।




अन्य सम्बंधित खबरें