बसना व महासमुंद पुलिस ने 4 अलग-अलग मामलों में की आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही.
23 दिसंबर को बसना व महासमुंद पुलिस ने 4 अलग-अलग मामलों में शराब पीने की सुविधा देने वालों के विरुद्ध धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की है.
इसमें ग्राम पलसापाली मार्ग रोड़ किनारे कार्तीक राम चौहान पिता सोरि चौहान उम्र 59 साल निवासी पलसापाली को अवैध रूप से आम लोगो शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 180 ML देशी प्लेन शराब किमती 80 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
नयापारा महासमुन्द में मोहित साहू पिता राम साहू उम्र 19 साल को अपने चखना दुकान में अवैध रूप से आम लोगो शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 120 ML देशी प्लेन शराब किमती 60 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
ग्राम बेलसोंण्डा पुल के पास योगेश नारंग पिता फगवाराम उम्र 32 साल को अवैध रूप से आम लोगो शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 120 ML देशी प्लेन शराब किमती 60 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
युग ढ़ाब के पास बेलसोंण्डा में डोमन राव पिता जामवंत राव उम्र 37 साल को अवैध रूप से आम लोगो शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 120 ML देशी प्लेन शराब किमती 60 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.