सरायपाली, बसना और पटेवा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत की कार्यवाही.
27 दिसंबर को सरायपाली, बसना और पटेवा पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत शराब पिने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले पाँच लोगों पर कार्यवाही की है. जिनके विरुद्ध आबकारी एक्ट 36 (सी) की कार्यवाही की गयी है.
इसमें पटेवा में पवन ध्रुव पिता हीरालाल उम्र 42 साल निवासी चिरको को उसके घर के बाड़ी ग्राम चिरको में अवैध रूप से आम लोगो शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उनके विरुद्ध अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
आरोपी रेवाराम पटेल पिता दुरण पटेल उम्र 38 साल को अपने घर के परछी ग्राम चिरको में आम लोगो शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
बसना पुलिस ने ग्राम पिरदा में आरोपी मिनीकेतन गिरी पिता कलपराम उम्र 34 साल निवासी बरनईदादर को अपने चखना ठेला पिरद में अवैध रूप से आम लोगों को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.
ग्राम गिधली ने मुकेश पाईक पिता करमो उम्र 40 साल को उसके मकान के सामने अवैध रूप से आम लोगों को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.
सरायपाली पुलिस ने वीरसिंगपाली चौक के पास दयाराम पटेल पिता जागेश्वर उम्र 45 साल को आम लोगो शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.