महासमुंद : खल्लारी और सरायपाली पुलिस ने 4 मामलों में की आबका... - CG Sandesh

महासमुंद : खल्लारी और सरायपाली पुलिस ने 4 मामलों में की आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही.

महासमुंद जिले के खल्लारी और सरायपाली पुलिस ने 3 जनवरी को मुखबिर की सुचना पर आबकारी एक्ट के तहत कुल 4 मामले पंजीबद्ध किये हैं. इसमें अवैध शराब बेचने और पिने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले शामिल हैं.

खल्लारी पुलिस ने चरौदा से आरोपी राजकुमार संवरा पिता अंसुराम उम्र 28 साल को अपने चखना ठेला में  आम लोगों को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 50 ML देशी प्लेन शराब किमती 60 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर 36 (सी) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.

सरायपाली पुलिस ने ग्राम बीरसिंगपाली में आरोपी धनेश चौहान पिता शनीराम उम्र 35 साल को अपने किराना दुकान के पास आम लोगो शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 280 ML अंग्रेजी गोवा शराब किमती 220 रू. एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर 36 (सी) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.

सरायपाली पुलिस ने बालसी पुल के नीचे आरोपी गणेश यादव पिता समारू उम्र 35 साल निवासी कापुडीह से 3000 एम एल महुवा शराब कीमती 600 रू. को जप्त कर 34 (ए) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.

सरायपाली पुलिस ने ग्राम संतपाली में आरोपी परदेशी यादव पिता स्व. रघुनाथ उम्र 55 साल को अपने घर के सामने अवैध रूप शराब बिक्री करने वास्ते रखे 15000 एम एल महुवा शराब कीमती 3000 रू. को जप्त कर 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.

तथा खल्लारी पुलिस ने ग्राम छिंदौली में आरोपी सोहन ठाकुर पिता हगारू उम्र 60 साल व टीकम ठाकुर उम्र 40 वर्ष अपने घर के बाड़ी में अवैध रूप शराब बिक्री करने वास्ते रखे 15000 एम एल महुवा शराब कीमती 3000 रू. को जप्त कर 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.

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