महासमुंद : गौठान में काम किये बिना ही समूह की अध्यक्ष ने सदस्यों के साथ फर्जी प्रस्ताव बनाकर निकाले 3 लाख, मामला दर्ज.
महासमुंद थाना क्षेत्र में एक महिला समूह की अध्यक्ष ने अपने कुछ सदस्यों के साथ मिलकर फर्जी प्रस्ताव के माध्यम से धोखाधड़ी कर गौठान में बिना काम के ही 3 लाख रुपये निकाल लिए, जिसकी शिकायत पर जिला पंचायत सीईओ ने इस मामले को सही पाया. जिसके बाद समूह की अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों पर मामला दर्ज किया गया है.
भगवत देवी रात्रे ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम बम्हनी के गौठान में गठित स्व. सहायता महिला समूह माता अमरौतिन में सचिव है, जिस समूह का खाता क्र. 124005161375 जिला सहकारी बैक, शाखा महासमुन्द में है.
भगवत देवी ने बताया कि उनके समूह द्वारा तैयार किये गये वर्मी खाद की बिकी सहकारी बैंक के माध्यम से निकासी किया जाता है तथा उसका रकम बैंक में जमा कर समूह के 10 सदस्यों के माध्यम उनके कार्यों के हिसाब से वितरीत किया जाता रहा है.
लेकिन समुह के अध्यक्ष राधा बाई सेन एवं सदस्य टेमन साहू, मान बाई साहू, हीना साहू, मंगतीन जांगड़े तथा मृत महिला सदस्य सरोजनी बंजारे के पुत्र अमरदास बंजारे के द्वारा फर्जी प्रस्ताव में सक्रिय सदस्य सचिव भगवत देवी रात्रे, आस कुमारी बघेल, पार्वती सोनवानी, हेमा साहू को बिना सूचना दिये एवं उनके फर्जी हस्ताक्षर कर तथा बैंक की फर्जी हस्ताक्षर कर व गौठान में बिना काम किये दिनांक 14/07/2022 को 1,50,000/- अक्षरी एक लाख पचास हजार रूपये, व 19/07/2022 को 1,50,000/- अक्षरी एक लाख पचास हजार रूपये, कुल 3,00,000/- अक्षरी तीन लाख रूपये धोखाधड़ी कर निकला गया.
जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द में शिकायत किये जाने पर प्रतिवेदन में समूह के अध्यक्ष राधा बाई सेन एवं उनके साथ वाले सदस्यों के द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित बिहान योजना के अंतर्गत ग्राम बम्हनी के गौठान में स्वयं महिला स्व सहायता समूह माता अमरौतीन नाम पर जिला सहकारी बैंक शाखा महासमुन्द में 3,00,000/- अक्षरी तीन लाख रूपये का फर्जी प्रस्ताव एवं हस्ताक्षर के माध्यम से धोखा धड़ी कर आहरण करना पाया गया है.
जिसपर राधा सेन सहित अन्य सदस्य पर धारा 34-IPC, 420-IPC पंजीबध कर विवेचना में लिया गया है.