महासमुंद : शासन को प्राप्त होने वाली राशि में धोखाधड़ी कर किय... - CG Sandesh

महासमुंद : शासन को प्राप्त होने वाली राशि में धोखाधड़ी कर किये 1 करोड़ 7 लाख गबन, दुर्ग और रायपुर के कारोबारी सहित तत्कालीन सहायक संचालक पर 420 का मामला दर्ज.

महासमुंद के उद्यान कार्यालय में प्रभारी सहायक संचालक के रूप में पदस्थ राघव स्वरूप वर्मा ने अनुदान की राशि एवं जीएसटी की राशि कुल करीब 1 करोड़ 7 लाख 17 हजार 800 रूपये में अनिमितता तथा धोखाधड़ी कर आहरण करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कराया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन सहायक संचालक उद्यान निधान सिंह कुशवाहा, वर्तमान सहायक संचालक उद्यान गौरेला पेण्ड्रा मारवाही एवं मेसर्स जय गुरूदेव के प्रोपाईटर सतीश जिंदल रायपुर,  मेसर्स किसान एग्रोटेक प्रापाईटर जिग्नेश पटेल दुर्ग के विरूध्द उनके कार्य अवधि में शेड नेट हाऊस निर्माण एवं पैक हाऊस निर्माण में क्रमश: जिला महासमुन्द के 17 कृषिक हितग्राहीयों शेड नेट हाऊस का एवं 66 पैक हाऊस कृषक हितग्राहीयों को राज्य शासन के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं नाबार्ड पोषित योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की राशि एवं जीएसटी की राशि कुल 107.178 लाख लगभग की राशि में अनिमितता तथा धोखाधडी कर आहरण किया गया.

जिसपर उपरोक्त आरोपीयों के विरूध्द प्राप्त् जांच प्रतिवेदन के साथ एफआईआर दर्ज कराने उपस्थित हुआ हूं, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु पेश कर रहा हूं साथ में उच्च् कार्यालय से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के साथ प्राप्त् दस्तावेजो के छायाप्रति पुलिस अधीक्षक महासमुन्द के आदेश के अवलोकन पर आरोपीगण

पुलिस ने बताया कि तत्कालीन सहायक संचालक उद्यान निधान सिंह कुशवाहा महासमुन्द,  मेसर्स जय गुरूदेव के प्रोपाईटर सतीश जिंदल रायपुर,  श्री मेसर्स किसान एग्रोटेक प्रापाईटर जिग्नेश पटेल दुर्ग के द्वारा राज्य शासन के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं नाबार्ड पोषित योजना हेतु जिला महासमुन्द के कृषकों को देय अनुदान राशि शेड नेट हाऊस में 253.0376 लाख एवं पैक हाऊस के लिये 42.00 लाख कुल 107.178 लाख राशि तत्कालीन सहायक संचालक उद्यान महासमुन्द निधान सिंह कुशवाहा को प्राप्त् हुआ था,  जिसमें उसके द्वारा अन्य आरोपीगण मेसर्स जय गुरूदेव के प्रोपाईटर सतीश जिंदल रायपुर , श्री मेसर्स किसान एग्रोटेक प्रापाईटर जिग्नेश पटेल दुर्ग के साथ एक राय होकर अपराधीक सडयंत्र करते हुये शासन के उक्त राशि को आहरित कर अन्य आरोपी कारोबारीयों के साथ राज्य शासन एवं केन्द्र शासन को प्राप्त होने वाली जीएसटी की राशि को छल पूर्वक धोखाधडी कर प्राप्त कर शासकीय राशि का गबन करने का अपराध् घटित किया जिनके विरूध्द धारा 409,420,120b, 34 भादवि0 का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया.

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