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महासमुंद : ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

महासमुंद : परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला महासमुंद में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश के मुताबिक 22 फरवरी से 31 मई तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर जिला महासमुन्द क्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया है.

विशेष परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने की अनुमति संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अधीन हो देंगे.

देखें आदेश -



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त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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