महासमुंद : बस स्टैंण्ड में शराब पिने की सुविधा उपलब्ध कराने ... - CG Sandesh

महासमुंद : बस स्टैंण्ड में शराब पिने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले तीन पर हुई कार्रवाई.

महासमुंद पुलिस ने 1 मार्च को बस स्टैंण्ड में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले तीन लोगों पर कार्यवाही किया है, जिनके विरुद्ध 36(सी) आबकारी एक्ट का मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने शेखर भोई का अंण्डा ठेला बस स्टैंण्ड महासमुन्द में आरोपी मालीक निर्मलकर पिता मोहितराम निर्मलकर उम्र 27 साल निवासी बेमचा को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 90 ML देशी प्लेन शराब किमती 45 रू. को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.

नरोत्तम साहू के अंण्डा ठेला बस स्टैंण्ड महासमुन्द में आरोपी सोनू यादव पिता रोहन यादव उम्र 23 साल निवासी मौहारी भांठा महासमुन्द को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 80 ML देशी प्लेन शराब किमती 40 रू. को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.

खुबचंद देवांगन का अंण्डा ठेला बस स्टैंण्ड महासमुन्द में आरोपी घनश्याम ध्रुव पिता पुसऊ राम ध्रुव उम्र 35 साल निवासी वार्ड नं. 02 ईमलीभांठा को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 100 ML देशी प्लेन शराब किमती 50 रू. को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.

भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर


अन्य सम्बंधित खबरें