महासमुंद : 17 पान दुकानों में की गयी चालानी कार्यवाही
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
शिक्षकों को टोबैको मॉनिटरिंग एप्प के बारे में प्रशिक्षण के दौरान पंजीयन कराते हुए प्रशिक्षित कराया गया
महासमुंद : राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.आर. बंजारे के निर्देशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रोहित वर्मा के मार्गदर्शन व नोडल अधिकारी एनटीपीसी डॉ. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से महासमुन्द विकासखण्ड के विकासखण्ड स्त्रोत समन्वय केन्द्र में शिक्षकों को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जानकारी दी गई। 
इस दौरान बताया गया कि 100 मीटर के दूरी में संचालित पान दुकानों द्वारा तंबाकू सिगरेट अन्य तंबाकू उत्पाद के विक्रय को कार्यवाही करने एवं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बेहतर संचालन के लिए राज्य स्तर से संचालित टोबैको मॉनिटरिंग एप्प के बारे में प्रशिक्षण के दौरान पंजीयन कराते हुए प्रशिक्षित किया गया।
जिले के शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की दूरी में संचालित पान दुकानों में तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद आदि के सेवन व बिक्री पर रोक लगाये जाने तथा क्षेत्र को धूम्रपान मुक्त बनाये जाने के लिए जिला परिवर्तन दल द्वारा कोटपा अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वयन करने पर जोर दिया गया एवं इसके उल्लंघन होने पर चालानी कार्यवाही की इसके साथ ही दल के सदस्यों के द्वारा तंबाकू विक्रेता को कोटपा अधिनियम के पालन करने के संबंध में जानकारी दी गई। जिसमें विशेष तौर पर तंबाकू पदार्थो का प्रचार-प्रसार, विज्ञापन न करने एवं बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद न बेचने की समझाइश तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय अपराध के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान चालानी कार्यवाही में 17 पान दुकानों में चालान काट कर जुर्माना की राशि वसूली गई।