महासमुंद : सिंघोड़ा और पटेवा में शराब पीने की सुविधा देने वालों पर कार्रवाई.
2 मार्च को महासमुंद जिले की सिंघोड़ा व पटेवा पुलिस ने अवैध रूप से आम लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पकड़ा, जिनके विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट. की कार्रवाई की गई.
सिंघोड़ा पुलिस ने ग्राम परसकोल में आरोपी इन्द्रजीत चौहान पिता रामकृष्ण उम्र 40 साल निवासी परसकोल को अपने ठेला पर आम लोगो को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके विरुद्ध अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.
पटेवा पुलिस ने ग्राम कछारडीह में बसदेव सबर पिता सीताराम उम्र 40 साल निवासी कछारडीह को अपने घर के सामने अवैध रूप से आम लोगो को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.
तथा ग्राम पचरी में आरोपी सेवक राम कुर्रे पिता सखाराम उम्र 57 साल निवासी पचरी को अवैध रूप से आम लोगो को शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके विरुद्ध अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.