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सरायपाली : उचित मूल्य की दुकान आबंटन के सम्बन्ध में दावा आपत्ति 24 मार्च तक

महासमुंद : छतीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की नियमों के तहत कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला महासमुंद के अंतर्गत विकासखंड सरायपाली में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के नवीन आबंटन के लिए 17 ग्राम पंचायतों इनमें छिबर्रा (घाट), खैरझिटकी, कलेंडा, माधोपाली, गोहेरापाली, केना, लिमगाँव, परसकोल, जलपुर, छिबर्रा (गेर्रा), आवलाचक्का, कँवरपाली, बालसी, बरिहापाली, रुढ़ा, जंगलबेडा, नवरंगपुर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिसमें से 12 ग्राम पंचायतो में दुकान संचालन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जाँच के लिए गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच की गई है। 

समिति के द्वारा प्रस्तावित की गई संस्थाओ को शासकीय उचित मूल्य की दुकान का नवीन आबंटन किया जाना है। उक्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान आबंटन के सम्बन्ध में यदि किसी संस्था, समूह को किसी प्रकार की दावा आपत्ति हो तो 24 मार्च 2023 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)े कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा और इस चयन को अंतिम माना जाएगा। समिति के द्वारा अनुशंसित/प्रस्तावित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की सूची अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)े कार्यालय के सूचना बोर्ड एवं जनपद पंचायत सरायपाली के सूचना बोर्ड में चस्पा की गई है।




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