बसना, पटेवा और सिंघोड़ा पुलिस ने अवैध शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर की कार्रवाई
महासमुंद जिले के बसना, पटेवा और सिंघोड़ा पुलिस ने अवैध शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई की है.
बसना पुलिस ने 21 अप्रैल को मुखबिर की सुचना पर वार्ड नं0 05 मंझनीमाटी बसना रोड किनारे लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले इन्द्रकुमार धृतलहरे पिता सोहन धृतलहरे उम्र 26 साल निवासी वार्ड नं. 05 मंझनीमाटी को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से 02 नग 180 ml वाली देशी प्लेन शराब की खाली शीशी जिसमें शराब की गंध आ रही थी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास को जप्त किया गया.
आरोपी इन्द्रकुमार धृतलहरे का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से गिरफ्तार किया गया. मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
पटेवा : खेत में ट्यूबवेल के पास शराब पीने के लिये साधन उपलब्ध कराने वाले पर कार्रवाई
पुलिस ने 21 अप्रैल को पटेवा ग्राम पचरी में पचरी से कुलहरिया रास्ता में अपने खेत में ट्यूबवेल के पास पचरी में आम लोगो को शराब पीने के लिये पानी, डिस्पोजल गिलास, चखना मुहैया उपलब्ध कराने वाले संजय टंडन पिता धन्नू टंडन उम्र 35 वर्ष निवासी पचरी को गिरफ्तार किया. उसके कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली पौवा शीशी, 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही थी एवं 02 नग पानी पाऊच को को जप्त किया गया.
आरोपी संजय टंडन का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर मामला जमानतीय होने व आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.
सिंघोड़ा : 2 लोगों पर हुई कार्रवाई
सिंघोडा पुलिस ने शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले दो लोगो पर कार्रवाई की है. पहले मामले में पुलिस ने ग्राम बोईरमाल निवासी खिरसागर भोई पिता नारद भोई उम्र 28 साल को गिरफ्तार किया है. खिरसागर अपने घर के सामने परछी मे आने जाने वाले लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था. उसके कब्जे से कब्जे से 04 नग डिस्पोजल गिलास, 01 नग प्लास्टिक बाटल एवं 01 नग प्लेन शराब का खाली शीशी जिसमे शराब की गंध आ रही थी को जप्त किया गया.
वहीं दुसरे मामले में ग्राम छुईपाली मे अपने ठेला मे आने जाने वाले लोगो को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहे राही बरिहा को पुलिस ने पकड़ा. घटनास्थल से दो डिस्पोजल गिलास, एक नग प्लास्टिक बोटल जिसमें देशी महुआ शराब की बु आ रही थी को जप्त किया गया. आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम किया गया.