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महासमुंद : अब जिला परिवहन कार्यालय में ही समस्त पंजीकृत टैक्सी, ऑटो वाहन का मिलेगा परमिट

17 परिवहन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से 2239 आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस मिला

महासमुंद : क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ के अनुसार मोटरयान अधिनियम के अधीन मोटरकैब, मैक्सी कैब के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी सह सहायक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को प्रत्योजित किया गया है। जिसके परिपालन में 21 अप्रैल 2023 से जिला परिवहन कार्यालय महासमुंद में मोटरकैब, मैक्सी कैब का परमिट जारी किया जा रहा है।

जिला परिवहन अधिकारी राम कुमार ध्रुव ने जिले के पंजीकृत समस्त टैक्सी, आटो वाहन स्वामियों को सूचित करते हुए कहा है कि अपने स्वामित्व के वाहनों का परमिट अब जिला परिवहन कार्यालय महासमुंद से प्राप्त कर सकते है।
साथ ही जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन सुविधा केन्द्र एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए घोषणा के अनुरूप महासमुंद जिले में कुल 17 परिवहन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से 1 जून 2022 से 24 अप्रैल 2023 (11 महीने में) अब तक कुल 2239 आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस प्रदाय किया जा चुका है।

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