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महासमुंद : शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लेने अथवा एन. पी. एस. में बने रहने विकल्प चयन का एक और मौक़ा

8 मई तक दे सकते है विकल्प

महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा  01.11.2004 से 31.03.2022 में मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये पुरानी पेंशन योजना का लेने अथवा एन.पी.एस. में यथावत् बने रहने के विकल्प का प्रावधान प्रस्तुत करने के लिए 5 मार्च 2023 समय सीमा निर्धारित की गयी थी। जिसे बढ़ा कर 8 मई 2023 किया गया है।  कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ज़िले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, कार्यालय प्रमुख उक्त शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही निर्धारित तिथि के भीतर किए जाने के निर्देश दिए है।
 
ज़िला कोषालय अधिकारी टी.पी.वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार उक्त निर्धारित समय-सीमा में शासकीय सेवक द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एन.पी.एस. का चयन का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो भविष्य किसी प्रकार विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वयमेव एन.पी.एस. सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्रवाई की जाएगी। कोषालय अधिकारी वर्मा ने जानकारी दी कि इस योजना में ज़िले में 11,189 अधिकारी-कर्मचारी है। जिसमें से 10,837 कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन का विकल्प दिया। वही 105 कर्मचारियों ने एन.पी.एस. का चयन किया। 247 कर्मचारियों ने कोई विकल्प का चयन नहीं किया गया। उनके लिए से शासन की और से एक मौक़ा विकल्प चयन का दिया गया है।

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