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महासमुन्द : व्यापारी के साथ धोखा, 7 लाख 40 हज़ार लेने के बावजूद नहीं भेजा माल

महासमुन्द के खैरा भाठा के संजय कानन के सामने स्थित कृष्णा इंटरप्राईजेस नामक सिमेंट छड़ दुकान के संचालक पवन चन्द्राकर से एक व्यक्ति ने 7 लाख 40 हज़ार की ठगी कर ली. पवन चन्द्राकर ने आरोपी के साथ सौदा किया और फोनपे के माध्यम से राशि भेज दी लेकिन आरोपी ने माल नहीं भिजवाया. पवन ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करायी है.

शिकायत के मुताबिक, 23 दिसंबर 2022 को बंटी साहू पिता संतराम साहू निवासी छातामुडा नाका रायगढ जिला रायगढ ने पवन को फोन करके छड का रेट बताया फिर दोनों के बीच छड का सौदा हुआ जिसकी कुल राशि 690000/- थी.


पवन के द्वारा यूपीआई कोड एवं खाता में क्रमश: 24999 रूपये, 25000 एवं खाते में 440000 व 250000 रकम उसके बताये अनुसार कालू कुमार के में यूपीआई एवं प्रिया इलेक्ट्रीक अनिल कुमार चंद्रा के खाते में अपने बैंक से आरटीजीएस कर कुल 740000/- रकम डाला गया.

पवन को व्हाट्सएप्प में लोड गाडी की फोटो भी भेजी गयी. लेकिन आज तक छड नहीं भिजवाया गया है। पवन द्वारा बार-बार सम्पर्क करने पर आरोपी मोबाईल को बंद कर दिया. इस प्रकार आरोपी ने पवन के साथ छड का सौदा कर छड की कीमत 690000 एवं 50000 सिक्यूरटी मनी जुमला 740000 /- रूपये लेकर मेरे साथ धोखाधडी किया.

मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने बंटी साहू के खिलाफ 420-IPC के तहत अपराध कायम किया है.

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